Kejriwal's PA Bibhav's bail plea rejected in Swati Maliwal assault case

Swati Maliwal Case : स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में केजरीवाल के पीए बिभव को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में केजरीवाल के पीए बिभव को बड़ा झटका, Kejriwal's PA Bibhav's bail plea rejected in Swati Maliwal assault case

Edited By :   Modified Date:  May 27, 2024 / 06:57 PM IST, Published Date : May 27, 2024/6:34 pm IST

नई दिल्लीः  Swati Maliwal Case राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्यमंत्री के निजी सहायक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है।

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Swati Maliwal Case सुनवाई के दौरान, राज्यसभा सदस्य मालीवाल ने अदालत से कहा कि अगर कुमार को रिहा किया गया, तो उनकी जान को खतरा है और उनके परिवार को ‘‘गंभीर खतरा’’ है। मालीवाल ने दावा किया कि घटना के बारे में एक यूट्यूबर द्वारा ‘‘एकतरफा वीडियो’’ बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। तेरह मई को घटना के दिन से मुख्यमंत्री आवास के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें से एक में मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे में वह सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलती दिखाई देती हैं।

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मालीवाल के वकील ने कहा कि कुमार के जेल में होने के बावजूद आप सांसद को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कुमार के निर्दोष होने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था और घटना की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में जबरन प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अपनी सेवाएं समाप्त होने के बावजूद कुमार एक ‘‘प्रभावशाली’’ व्यक्ति हैं।

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कुमार के वकील ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल जमानत पाने की ‘‘तीन शर्तें’’ पूरी करते हैं, क्योंकि उनके फरार होने का खतरा नहीं है, न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। कुमार के वकील ने दावा किया कि पुलिस के साथ सहयोग करने के बावजूद उनके मुवक्किल को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील ने कहा कि मामले में प्राथमिकी तीन दिन की देरी के बाद ‘‘सोच समझकर’’ दर्ज की गई थी। कुमार को शनिवार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।

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