दिल्ली में तीन हफ्ते के अंदर ही मास्क लगाना फिर हुआ अनिवार्य, उल्लंघन पर 500 रुपये जुर्माना |

दिल्ली में तीन हफ्ते के अंदर ही मास्क लगाना फिर हुआ अनिवार्य, उल्लंघन पर 500 रुपये जुर्माना

दिल्ली में तीन हफ्ते के अंदर ही मास्क लगाना फिर हुआ अनिवार्य, उल्लंघन पर 500 रुपये जुर्माना

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : April 22, 2022/8:41 pm IST

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म करने के तीन हफ्ते के अंदर ही दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया और किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से फिर बहाल किए गए इस नियम से हालांकि निजी चार पहिया वाहनों में साथ सफर कर रहे लोगों को छूट होगी।

आदेश में हालांकि इसका उल्लेख नहीं है कि किराये पर कैब या टैक्सी में सहयात्रियों के साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा या नहीं, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें छूट नहीं होगी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले बुधवार को एक बैठक में किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपये के जुर्माने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था।

डीडीएमए की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य लोग शामिल थे। डीडीएमए ने उल्लेख किया था कि पिछले एक पखवाड़े में दिल्ली में कोविड मामलों की संक्रमण दर बढ़ रही है।

इसने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि उसने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं करने के लिए दंडात्मक प्रावधानों के मुद्दे से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया।

डीडीएमए ने कहा, “दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।”

दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था, क्योंकि तब कोविड के मामले नियंत्रित थे ।

जहां तक निजी वाहनों से यात्रा करने वाले लोगों की बात है तो दिल्ली सरकार ने इस साल कम से कम दो मौकों पर अपने नियमों में बदलाव किया है।

डीडीएमए ने चार फरवरी को निजी वाहन में यात्रा करने वाले अकेले व्यक्ति को बिना मास्क के रहने की अनुमति दी थी। 26 फरवरी से हालांकि यह कहा गया कि निजी वाहन में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर मास्क मानदंड का उल्लंघन करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामले और संक्रमण दर बढ़ रही है।

दिल्ली में बृहस्पतिवार को 965 नए मामले दर्ज किए थे और एक मरीज की मौत हुई थी, जबकि एक दिन पहले बुधवार को संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई थी।

भाषा

प्रशांत दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)