13 गांव और नगरीय निकाय का एक वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, इन सुविधाओं पर लगा प्रतिबंध | 13 Village and one ward of Urban body area announced Containment zone in Janjgir Champa District

13 गांव और नगरीय निकाय का एक वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, इन सुविधाओं पर लगा प्रतिबंध

13 गांव और नगरीय निकाय का एक वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, इन सुविधाओं पर लगा प्रतिबंध

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : June 4, 2020/5:12 pm IST

जांजगीर-चांपा: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने जांजगीर-चांपा जिले के 13 गांव और 01 नगरीय निकाय के वार्ड में संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में कोरोना संक्रमण पाए जाने पर उन स्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। इनमें ग्राम रायपुरा- तहसील जैजैपुर, ग्राम जर्वे- तहसील जांजगीर के आंकाक्षा परिसर, ग्राम पीपरदा-चांपा के वार्ड क्रमांक 03, ग्राम पोरथा-सक्ती के वार्ड क्रमांक 10,11 व 12, ग्राम सोंठी-चांपा, ग्राम पोंड़ीकला-चांपा, ग्राम पीपरसत्ती-अकलतरा के वार्ड क्रमांक 20, ग्राम सेमरिया-पामगढ़ के वार्ड क्रमांक 3, 14 व 15 ग्राम कोसा-पामगढ़ के वार्ड क्रमांक 19 व 20 ग्राम केसला -पामगढ़ के वार्ड क्रमांक 02, ग्राम कोनार-पामगढ़ के वार्ड क्रमांक 07, नगर पंचायत नवागढ़ के महाविद्यालय के चारों दिशाओं में महाविद्यालय के सरहद तक, ग्राम झूलन-पामगढ़ के वार्ड क्रमांक 09 व 10 और ग्राम गिलौनी- तहसील पामगढ़ के वार्ड क्रमांक 16 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले की तहसील पामगढ़ के 6 कंटेनमेंट जोन में 9, चांपा के 3 कंटेनमेंट जोन में 4, और जैजैपुर, जांजगीर, सक्ती, अकलतरा तहसील और नगर पंचायत नवागढ़ के एक वार्ड में एक-एक कोविड-19 पाजीटिव की पहचान की गई है।

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जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति और अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्षेत्र के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी स्थिति में नहीं निकलेंगे। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किए जाएंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर कराई जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित कर कहा गया है कि वे शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी सैंपल जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

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कंटेनमेंट जोन में अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व
जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार द्वारा कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर आवश्यक कार्रवाई हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंप दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कानून और व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने और गस्त के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था का दायित्व पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जांजगीर -चांपा को सौंपा गया है। कंटेनमेंट जोन में केवल एक निकास और एक प्रवेश हेतु बेरीकेटिंग की व्यवस्था के लिए कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग चांपा, कंटेेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन के लिए संबंधित निकाय के अधिकारी, घरों का एक्टिव सर्विलांस स्वास्थ्य टीम के एस ओ पी के अनुसार दवा, मास्क पी पी ई आदि उपलब्ध कराने और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन का दायित्व -मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा गया है। इसी प्रकार उक्त दर्शित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियो को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में आरोग्य सेतु एप का शत-प्रतिशत कवरेज के लिए डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस जांजगीर के सुनील साहू को दायित्व सौंपा गया है।

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