कोर्ट ने स्वीकार की मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले की याचिका, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई | Petition relating to land of Srikrishna birthplace of Mathura sanctioned for hearing

कोर्ट ने स्वीकार की मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले की याचिका, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने स्वीकार की मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले की याचिका, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:55 PM IST, Published Date : October 16, 2020/12:10 pm IST

मथुरा: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उक्त भूमि वापस उसके मालिक श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को सौंपे जाने के अनुरोध वाली जिला न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई। लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य लोगों ने सोमवार को जिला न्यायाधीश साधना ठाकुर की अदालत में यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हरीशंकर जैन और विष्णु जैन के माध्यम से दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया।

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अधिवक्ता जैन ने बताया, ‘‘जब हम लोगों ने इस संबंध में एक याचिका मथुरा के ही दिवानी न्यायाधी (प्रवर वर्ग) की अदालत में 25 सितम्बर को दाखिल की तो वहां प्रभारी दिवानी न्यायाधीश (अपर जिला एवं त्वरित न्यायालय संख्या दो) ने 30 सितम्बर को दिए फैसले में इस तर्क के साथ याचिका खारिज कर दी कि याची न तो उक्त ट्रस्ट का सदस्य है और न ही मामले में किसी पक्ष से संबंधित है।’’ उन्होंने बताया कि उसके विरूद्ध याचिकाकर्ताओं ने अपील की जिस पर फैसला देते हुए जिला न्यायाधीश ने उनकी याचिका मंजूर कर ली और अगली सुनवाई के लिए 18 नवम्बर की तिथि भी सुनिश्चित कर दी।

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