मुंबई, 25 दिसम्बर (भाषा) यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के कथित घोटाला मामले में रेटिंग एजेंसी ‘ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल’ (बार्क) के पूर्व कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पार्थो दास गुप्ता को शुक्रवार को 28 दिसम्बर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
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मुंबई अपराध शाखा ने दासगुप्ता को बृहस्पतिवार को पुणे जिले से गिरफ्तार किया था और शुक्रवार को उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया। पुलिस ने जांच के लिए उनकी रिमांड मांगते हुए कहा कि घोटाले में उनकी भूमिका को समझने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। दासगुप्ता के वकील कमलेश घुमरे ने दलील दी कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले दर्ज किए गए हैं, जो उनके खिलाफ नहीं बनते है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 28 दिसम्बर तक अपराध शाखा की हिरासत में भेज दिया।
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कुछ टीवी चैनलों द्वारा टीआरपी से छेड़छाड़ करने के मामले में गिरफ्तार होने वाले आरोपी दासगुप्ता 15वें व्यक्ति हैं। अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले में एक अन्य आरोपी बार्क के पूर्व मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) रामिल रामगढ़िया को जमानत दे दी थी।
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कुछ घरों में दर्शकों की संख्या का पता लगाकर टीआरपी मापी जाती है और दर्शकों की संख्या के आंकड़े से चैनल विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करते हैं। ऐसे आरोप लगे हैं कि इन घरों में से कुछ को रिश्वत दी जाती थी कि वे कुछ खास चैनलों पर जाएं ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके।