अंतागढ़ टेपकांड, राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने की खारिज | Antagarh Tape case Rajesh Munat anticipatory bail plea rejected by the court

अंतागढ़ टेपकांड, राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने की खारिज

अंतागढ़ टेपकांड, राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने की खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : February 18, 2019/12:03 pm IST

रायपुर। अंतागढ टेपकांड में अभियुक्त बनाए गए पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत में सोमवार को दोनो पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। बहस के बाद अदालत ने मूणत की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है।

मामले में मूणत की ओर से पूर्व उप महाधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने पैरवी की। वहीं राज्य की ओर से जमानत पर आपत्ति रखने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने तर्क रखे। चतुर्थ अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत में करीब एक घंटे तक दोनों पक्षों ने दलीलें रखी।

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शाम 5 बजे के बाद आए इस फैसले में अदालत ने कहा कि प्रकरण में अग्रिम जमानत दिए जाने की असाधारण परिस्थिति नही दिखती। प्रकरण में विवेचना प्रारंभिक स्तर पर और साक्ष्य संकलन का काम जारी है।

 

 
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