हाईकोर्ट की शरण में आरिफ मसूद, फ्रांस के खिलाफ भड़काऊ भाषण केस में कोर्ट ने जारी किया है अरेस्ट वारंट | Arif Masood in the shelter of the High Court

हाईकोर्ट की शरण में आरिफ मसूद, फ्रांस के खिलाफ भड़काऊ भाषण केस में कोर्ट ने जारी किया है अरेस्ट वारंट

हाईकोर्ट की शरण में आरिफ मसूद, फ्रांस के खिलाफ भड़काऊ भाषण केस में कोर्ट ने जारी किया है अरेस्ट वारंट

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : November 20, 2020/4:29 pm IST

भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अग्रिम जमानत के लिए हाइकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मामले की केस डायरी व अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी।

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मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, जबकि आरिफ मसूद फरार चल रहे हैं। सांसदों, विधायकों की विशेष कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी 7 नवम्बर को खारिज कर चुकी है। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मसूद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्‍ण तन्खा, अधिवक्ता अजय गुप्ता व ऋषभ दुबे ने यह अग्रिम जमानत की अर्जी पेश कर उन्हें बेगुनाह बताया। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव को केस डायरी व जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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ये था माजरा

फ्रांस में पैगंबर साहब का कार्टून क्लास में दिखाने वाले एक हिस्ट्री टीचर पैटी की हत्या कर दी गई थी। सैमुअल पैटी की हत्या से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों बेहद नाराज हुए और उन्होंने पैटी के प्रति सम्मान जाहिर किया। विगत 30 अक्टूबर को भोपाल के इकबाल मैदान मे मसूद द्वारा भीड़ एकत्र कर फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला और झंडा जलाया गया था।

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इस दौरान मसूद ने भाषण दिया कि फ्रांस के उक्त कृत्य का केंद्र व राज्य में बैठी हिंदूवादी सरकार के मंत्री भी समर्थन कर रहे हैं। मसूद ने चेतावनी दी थी कि यदि सरकार ने फ्रांस के कृत्य का विरोध नहीं किया तो हिंदुस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे।