चिदंबरम के चेहरे में खिली मुस्कुराहट, 2 लाख के निजी मुचलके और बिना सूचना देश न छोड़ने की शर्त पर जमानत | Big relief to Chidambaram, bail on condition of personal bond of 2 lakh and not going abroad without notice

चिदंबरम के चेहरे में खिली मुस्कुराहट, 2 लाख के निजी मुचलके और बिना सूचना देश न छोड़ने की शर्त पर जमानत

चिदंबरम के चेहरे में खिली मुस्कुराहट, 2 लाख के निजी मुचलके और बिना सूचना देश न छोड़ने की शर्त पर जमानत

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : December 4, 2019/4:59 am IST

नई दिल्ली। INX मीडिया घोटाल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत दे दी है। चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 15 नवंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने 28 नवंबर को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी की थी। 

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कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को निर्देश दिया कि वे एक ही राशि के 2 जमानत के साथ 2 लाख रुपये की जमानत राशि प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि कोर्ट की अनुमति के बिना चिदंबरम विदेश यात्रा नहीं कर सकते।

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कांग्रेस के 74 वर्षीय नेता की जमानत अपील पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया था कि पूर्व वित्त मंत्री हिरासत में होने के बावजूद महत्वपूर्ण गवाहों पर अपना प्रभाव रखते हैं जबकि पूर्व वित्त मंत्री का कहना था कि जांच एजेंसी इस प्रकार के निराधार आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा और करियर बर्बाद नहीं कर सकती है।

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