233 करोड़ रुपए के GST चोरी मामले में आरोपी किशोर वाधवानी को CBI कोर्ट ने भेजा जेल, जानिए | CBI court sent accused Kishore Wadhwani to jail for Rs 233 crore GST theft case

233 करोड़ रुपए के GST चोरी मामले में आरोपी किशोर वाधवानी को CBI कोर्ट ने भेजा जेल, जानिए

233 करोड़ रुपए के GST चोरी मामले में आरोपी किशोर वाधवानी को CBI कोर्ट ने भेजा जेल, जानिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:48 PM IST, Published Date : June 22, 2020/12:33 pm IST

इंदौर: 233 करोड़ रुपए के जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी किशोर वाधवानी को सीबीआई कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश जारी किया है। बता दें कि आज ही 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां सेंट्रल जीएसटी की टीम ने आगे और रिमांड की मांग नहीं की। इसके बाद कोर्ट ने किशोर वाधवानी को 30 जून तक जेल भेज दिया है।

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इससे पहले डीजीजीआई की टीम ने सांवेर रोड स्थित किशोर वाधवानी के सिगरेट प्लांट पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें वहां भी टीम को 105 करोड रुपए की जीएसटी चोरी की जानकारी सामने आई थी। इस पूरे मामले में सभी आरोपियों को 30 जून तक ज्यूडिशरी रिमांड तक भेजा गया है। इसी को देखते हुए कोर्ट ने किशोर वाधवानी को भी 30 जून तक के लिए जेल भेज दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने 18 जून को सीबीआई कोर्ट के समक्ष किशोर वाधवानी को पेश किया था। कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड स्वीकृत किया था, आज रिमांड पूरी होने के बाद फिर से पेश किया गया था।

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