थोक दवाई दुकानों को बंद करने का आदेश जारी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हो रहा था उल्लंघन | District Administration Order to Close Whole sale Medical Shops

थोक दवाई दुकानों को बंद करने का आदेश जारी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हो रहा था उल्लंघन

थोक दवाई दुकानों को बंद करने का आदेश जारी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हो रहा था उल्लंघन

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : April 29, 2020/5:09 pm IST

ग्वालियर: जिला प्रशासन ने बुधवार को जिले के सभी थोक मेडिकल स्टोर्स को बंद करने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि थोक मेडिकल स्टोर्स में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया राह था। लगातार लॉक डाउन और सोशल डिस्टेंस के नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह विक्रम सभी थोक दवाई दुकनों को बंद करने का आदेश जारी किया है।

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बता दें मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार लॉक डाउन आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रदेश में अब तक कुल 2560 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर 183 नए मरीजों की पुष्टि हुई है।

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प्रदेश में सबसे गंभीर हालत इंदौर की है जहां अब तक 1476 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, इनमें से 177 स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 65 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी भोपाल में अबतक 483 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 162 स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 14 मरीजों की यहां मौत हुई है। इसी प्रकार धार्मिक नगरी उज्जैन अब प्रदेश में तीसरे नंबर पर है जहां 127 मामले सामने आ चुके हैं इनमें से 23 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि यहां 5 लोग ठीक हुए हैं।

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