रायपुर। महापौर अपीलीय समिति ने तुलसी होटल को तोड़ने के आदेश दिए हैं। इसके खिलाफ होटल मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका डायर की थी लेकिन हाईकोर्ट ने मामलेेे की सुनवाई कर महापौर अपीलीय समिति को सौंप दी थी, 2 साल बाद मामले की सुनवाई करते हुए आज महापौर अपीलीय समिति ने तोड़ने के निर्देश दिए।
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पांच लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि 10 अप्रैल 2017 में भीषण आगजनी की घटना हुई थी। इस घटना में 5 लोगों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई थी। आगजनी की घटना के बाद से होटल तुलसी पूरी तरह से जर्जर हो गया था।
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