झाबुआ: परिवहन विभाग द्वारा 1 दिसम्बर 2017 के पश्चात वी निर्मित या विक्रय किए गए वाहनों पर फास्टैग लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। समस्त राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले वाहनों में 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग लगाया जाना अनिवार्य किया गया है तथा समस्त एम और एन श्रेणी चार पहिया यात्री एवं मालवाहन जो एक दिसम्बर 2017 से पूर्व विक्रित किए गए हो को भी 1 जनवरी 2021 से फास्टैग लगया जाना अनिवार्य किया गया है।
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जिला परिवहन अधिकारी राजेश गुप्ता ने जिले के समस्त चार पहिया वाहन विक्रेता, समस्त बस संचालक, समस्त ट्रक संचालक तथा समस्त चार पहिया वाहन स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने वाहनों में फास्टैग अनिवार्य लगवा लेवे अन्यथा जिला परिवहन कार्यालय द्वारा बिना फास्टैग वाले वाहनों के पंजीयन, अंतरण, फिटनेश, परमिट जारी नहीं किए जावेगें। इसलिए अपने वाहनों में फास्टैग अनिवार्य लगवा लेवे और होने वाली असुविधा से बचें।
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