महिला ने जेल में बंद पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांगी इजाजत, वंश-वृद्धि का दिया हवाला.. कोर्ट ने भी सुनाया फैसला | Permission sought to have physical relationship with jailed husband, citing increase in family

महिला ने जेल में बंद पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांगी इजाजत, वंश-वृद्धि का दिया हवाला.. कोर्ट ने भी सुनाया फैसला

महिला ने जेल में बंद पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांगी इजाजत, वंश-वृद्धि का दिया हवाला.. कोर्ट ने भी सुनाया फैसला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : June 9, 2021/7:03 am IST

चंडीगढ़। हरियाणा हाईकोर्ट में एक केस दायर हुआ है जिसमें गुरुग्राम की एक महिला ने जेल में बंद पति के साथ शरीरिक संबंध बनाने की इजाजत मांगी है। महिला ने तर्क दिया है कि सलाखों के पीछे रहने वाले व्यक्ति को वंशवृद्धि से नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट ने गृह विभाग हरियाणा से जवाब मांगा है।

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याचिकाकर्ता महिला ने कहा कि उनके पति को गुरुग्राम कोर्ट ने हत्या और अन्य अपराधों का दोषी ठहराया है। पति 2018 से वह भोंडसी जिला जेल में बंद है। पत्नी ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें संतान की चाहत है और वह अपने पति से संबंध बनाना चाहती हैं।

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बताया कि हाई कोर्ट ने जसवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य के एक केस का निपटारा करते हुए सरकार को कैदियों को वंशवृद्वि के लिए पत्नी से संबंध बनाने पर सरकार को नीति बनाने को कहा था।

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कोर्ट ने हरियाणा के अडिशनल एडवोकेट जरनल से पूछा कि क्या राज्य सरकार ने जसवीर सिंह केस में हाई कोर्ट के आदेश पर इस तरह की कोई नीति बनाई है।

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याचिकाकर्ता महिला के वकील ने कहा कि मानवाधिकारों के तहत महिला को वंशवृद्वि का अधिकार है। याची की तरफ से दलील दी गई कि क्या संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उन्हें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है।

 

 
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