बलिया (उप्र), 14 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता सुमेर सिंह हत्याकांड के सात साल पुराने मामले में चार आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50- 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दोकटी थानाक्षेत्र के बालक बाबा के स्थान के सामने 21 मई 2017 की शाम सपा नेता सुमेर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के समय सपा नेता मोटरसाइकिल से एक निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।
पुलिस ने इस मामले में सुमेर सिंह के बेटे अमित सिंह की तहरीर पर दोकटी थानाक्षेत्र के बहुआरा गांव के राजनारायण, जितेन्द्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह और सागर सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की हत्या (302) समेत अन्य संबंधित धाराओं में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद सभी चार आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द अमित
अमित
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उप्र : ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की घटना में मारे गए…
3 hours agoबलिया के डीएम ने ददरी मेले को राजकीय मेला घोषित…
12 hours agoहापुड़ में सर्पदंश से महिला व उसके दो बच्चों समेत…
13 hours ago