Paras faction given different names : नई दिल्ली, पांच अक्टूबर (भाषा) निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अंतरिम उपाय के तौर पर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के गुटों को पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए। आयोग ने कुछ दिन पहले ही इन पर ‘लोक जनशक्ति पार्टी’ (लोजपा) या पार्टी के चुनाव चिह्न ‘बंगले’ के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।
पढ़ें- आवाज उठाने वालों के प्रति यूपी सरकार का रवैया हिंसात्मक और दमनकारी- प्रियंका गांधी
पासवान और पारस को लिखे अलग-अलग पत्रों में निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने चिराग पासवान गुट को ‘लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)’ नाम और चुनाव चिह्न ‘हेलीकॉप्टर’ आवंटित किया है।
पढ़ें- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट में धरने पर बैठे, सीएम को बाहर जाने से रोका जा रहा
आयोग ने पारस से कहा, “आपके अनुरोध पर विचार करने के बाद आयोग ने आपके समूह के लिए ‘राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी’ नाम और चुनाव चिह्न ‘सिलाई मशीन’ का आवंटन किया है।” आयोग ने कहा कि मौजूदा उपचुनाव में अगर उनका गुट किसी को उम्मीदवार बनाता है तो उसे यह चिह्न दिया जाएगा।
पढ़ें- कौन है मुनमुन धमेचा? आर्यन खान के साथ हुईं हैं गिरफ्तार.. जुड़ रहे सितारों से भी कनेक्शन
2 अक्टूबर को एक अंतरिम आदेश में, आयोग ने दोनों गुटों को लोक जनशक्ति पार्टी का नाम या उसके चुनाव चिह्न ‘बंगले’ का उपयोग करने से तबतक रोक दिया था, जब तक कि दोनों गुटों के बीच विवाद का आयोग द्वारा निपटारा नहीं कर दिया जाता।
पढ़ें- आर्यन को हो सकती है अधिकतम 6 महीने की सजा! 7 अक्टूबर तक हैं NCB की रिमांड में
अंतरिम आदेश पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और दो निर्वाचन आयुक्तों राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के हस्ताक्षर हैं। यह अंतरिम आदेश बिहार में दो विधानसभा क्षेत्रों सहित पूरे देश में 30 विधानसभा सीटों और तीन लोकसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में लागू होगा।
रांची में स्कूल बस पलटने से 15 बच्चे घायल
35 mins ago