अब 31 अगस्त तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, वित्त मंत्रालय ने बढ़ाई समय सीमा | CBDT extends due date for filing of Income Tax Returns from 31st July to 31st August, 2019

अब 31 अगस्त तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, वित्त मंत्रालय ने बढ़ाई समय सीमा

अब 31 अगस्त तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, वित्त मंत्रालय ने बढ़ाई समय सीमा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:52 PM IST, Published Date : July 23, 2019/3:18 pm IST

रायपुर: वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब आप अब आप 31 अगस्त 2019 तक आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बता दें इसस पहले सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की थी, लेकिन देर शाम आईटी रिटर्न की अंतिम तारिख में बदलाव करते हुए 31 अगस्त तक बढ़ा दी है।

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आयकर निरीक्षक जगदीश साहू ने बताया कि ढाई लाख रूपए से अधिक वार्षिक आय या अधिक आय प्राप्त करने वाले सभी शासकीय सेवकों को 31 अगस्त तक रिटर्न भरना अनिवार्य है। विलंब होने पर विलंब शुल्क देना होगा। रिटर्न जमा करने के लिए डीडीओ द्वारा जारी किया गया ऑन लाईन फार्म 16 ही मान्य होगा। अपने अधिनस्थ सभी कर्मचारियों को फार्म नंबर 16 उपलब्ध करवाना डीडीओ की जिम्मेदारी है।

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निरीक्षक ने आयकर के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा ढाई लाख रूपए से अधिक वार्षिक वेतन पाने वाले अपने अधिनस्थ शासकीय सेवको का मासिक आधार पर आयकर जमा करवाना सुनिश्चित किया जाय। कार्यालय का तिमाही रिटर्न जमा करना भी डीडीओ की जिम्मेदारी है। आयकर विभाग के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, संयुक्त कलेक्टर श्री इंद्रजीत बर्मन सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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