निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों में सीटी स्कैन लिए सरकार ने निर्धारित किया शुल्क, आदेश जारी | CG Government Decided Fees of CT Scan in Private Hospital and Lab

निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों में सीटी स्कैन लिए सरकार ने निर्धारित किया शुल्क, आदेश जारी

निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों में सीटी स्कैन लिए सरकार ने निर्धारित किया शुल्क, आदेश जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:24 PM IST, Published Date : September 18, 2020/2:38 pm IST

रायपुर: राज्य शासन ने कोविड मरीजों के उपचार के दौरान हाई रिजाल्यूशन एच आर सी टी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक केन्द्रों के लिए दरें निर्धारित की हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार सी टी चेस्ट विदाउट कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 1870 रूपये, सी टी चेस्ट विद कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 2354 रूपये निर्धारित शुल्क रखा गया है।

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आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड -19 मरीजो के इलाज हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए तथा आई सी एम आर एवं राज्य शासन द्वारा तय किए गए ट्रीटमेंट प्रोटोकाल का पालन करते हुए केवल आवश्यक जांच ही कराई जाए। कोविड 19 मरीजों का आर टी पी सी आर/ट्रूनाट/एंटीजेन टेस्ट केवल आई सी एम आर एवं राज्य शासन द्वारा अधिकृत पैथालॉजी केन्द्रों/अस्पतालों में ही किया जाए।

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उपरोक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897,छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949तथा छत्तीसगढ़़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत दंडनीय होगा।

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