इन नगरीय निकायों में 21 को मतदान, 24 को आएंगे नतीजे.. देखिए | Voting on 21 of these urban bodies, 24 will result

इन नगरीय निकायों में 21 को मतदान, 24 को आएंगे नतीजे.. देखिए

इन नगरीय निकायों में 21 को मतदान, 24 को आएंगे नतीजे.. देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:54 PM IST, Published Date : November 29, 2019/7:12 am IST

महासमुंद, छत्तीसगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार शुक्ल ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें आगामी दिसम्बर माह में होने वाले नगरीय निकायों के निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी।

पढ़ें- अंधविश्वास पर गहरी आस्था, फिर एक महुआ पेड़ सोशल मीडिया में वायरल, छूने से मर्ज ठीक होने का दावा…..

बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी), बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कलेक्टर ने उनसे शांतिपूर्ण ,निर्विघ्न और निष्पक्ष निर्वाचन कराये जाने हेतु सहयोग की अपील की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर शरीफ मोहम्मद खान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नेहा कपूर, निर्वाचन पर्यवेक्षक मुन्नालाल ताण्डेय सहित विभिन्न अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

पढ़ें- उपभोक्ताओं को बिजली विभाग भेज रहा धमकी भरा SMS, उर्जा मंत्री बोले- …

 कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही महासमुन्द जिले के नगरीय निकायों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। ये निर्वाचन महासमुन्द जिले के सभी नगरीय निकायों में एक चरण में संपन्न कराए जाएंगे। 

पढ़ें- शादी में मिठाई खाने के बाद बिगड़ी लोगों की तबीयत, फूड प्वॉाइजनिंग क…

कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 30 नवम्बर को पूर्वान्ह 10ः00 बजे होगा। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 6 दिसम्बर को अपरान्ह 03.00 बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 7 दिसम्बर को पूर्वान्ह 10.00 बजे से की जाएगी । नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 9 दिसम्बर को  अपरान्ह 03.00 बजे तक की जा सकती है। अगर आवश्यक हुआ तो मतदान 21 दिसम्बर को प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक किया जाएगा । मतगणना 24 दिसम्बर को प्रातः 09.00 बजे से होगा।

पढ़ें- कांग्रेस की सरकार बनने से राज्यसभा सीटों में हो सकता है इजाफा, बढ़ …

कलेक्टर ने बताया कि महासमुन्द जिले के कुल छह नगरीय निकायों के 105 वार्डों के लिए मतदान होगा इसके लिए 140 मतदान केंन्द्र बनाए गए है। जिले के नगरीय निकाय में कुल 95 हजार एक सौ मतदाता है।    इनमें नगरीय निकाय महासमुन्द में 43 हजार 391 मतदाता, तुमगांव में पांच हजार 327 मतदाता, बागबाहरा में 14 हजार 356 मतदाता, पिथौरा में आठ हजार 722 मतदाता एवं सरायपाली में 16 हजार 90 मतदाता शामिल है। 

पढ़ें- भेड़ाघाट में मिली हॉस्टल से लापता कॉलेज छात्रा की लाश, संदेह के दाय…

कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय के पार्षद पद हेतु निर्वाचन लड़ने हेतु अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर पंचायत के पार्षद पद हेतु प्रतिभूति राशि 01 हजार रूपये, नगर पालिका परिषद के पार्षद पद हेतु 03 हजार रूपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रतिभूति राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।

पढ़ें- 8वीं-12वीं बोर्ड की पुस्तकों में गलत जानकारी, पूर्व राष्ट्रपति कलाम…

कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु पार्षद पद हेतु निर्वाचन व्यय निगरानी की व्यवस्था प्रथम बार की गई है। पार्षद पद हेतु अधिकतम व्यय सीमा इस तरह है,  नगर पालिका परिषद के पार्षद पद हेतु 01 लाख 50 हजार रूपये, नगर पंचायत के पार्षद पद हेतु 50 हजार रूपये है। पार्षद पद के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी का यह दायत्वि है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिवस के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल कराए।  

पढ़ें- शत्रु के टैंक पर अचूक वार करने वाले ‘स्पाइक एलआर’ का महू में सफल पर…

    कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के पूर्व बचत बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऑन लॉइन नामिनेशन की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। ऑन लॉइन नामिनेशन भरने के पश्चात उसे पिं्रट कर हस्ताक्षर पश्चात सभी दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्धारित तिथि व समय में जमा किया जा सकता है। 

पढ़ें –बड़ी खबर, सिंधिया ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर की ये मांग.. जानिए

    कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन अभियान में लाउडस्पीकर का उपयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है निर्वाचन प्रयोजनों के लिये आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउडस्पीकर या किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी एवं गैर-सरकारी भवनों तथा निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना निर्वाचन के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी पोस्टर लगाना व नारा लिखने की कार्यवाही प्रतिबंधित है।

पढ़ें- सदन में ‘गोडसे’ को देशभक्त बताना प्रज्ञा ठाकुर को पड़ा भारी, हटाई ग…

    कलेक्टर ने बताया कि राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के सभा,रैली, हैलीपैड की अनुमति के लिए आवेदन नगरीय निकाय महासमुन्द के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द, तुमगांव के लिए तहसीलदार महासमुन्द, बागबाहरा के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागबाहरा, पिथौरा के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा, बसना के लिए तहसीलदार बसना एवं सरायपाली के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को अधिकृत किया गया है। 

महुआ के पेड़ पर अंधविश्वास, लोगों का दावा- छूने से खत्म हो रही बीमारियां