परिजनों को किया परेशान तो नहीं होगी वेतन वृध्दि, रेलवे बोर्ड के निर्देश से कर्मचारियों में हड़कंप | Stirring of employees due to the instructions of the Railway Board

परिजनों को किया परेशान तो नहीं होगी वेतन वृध्दि, रेलवे बोर्ड के निर्देश से कर्मचारियों में हड़कंप

परिजनों को किया परेशान तो नहीं होगी वेतन वृध्दि, रेलवे बोर्ड के निर्देश से कर्मचारियों में हड़कंप

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:59 PM IST, Published Date : November 13, 2019/1:27 pm IST

जबलपुर। रेलवे मंत्रालय ट्रेनों की गति और ट्रेक में सुधार के लिए तो निरंतर प्रयासरत है, वहीं अब रेलवे एक नए निर्देश से रेलकर्मियों की नींद उड़ गई है। दरअसल पश्चिम-मध्य रेल जोन जबलपुर को रेलवे बोर्ड का एक आदेश प्राप्‍त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि यदि रेल कर्मचारी अपने परिवार को ख्‍याल नहीं रखते तो उनकी वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। बता दें कि रेलवे कर्मचारियों के परिवार की शिकायत जोनल मुख्यालय ही आती हैं। पत्र के जरिए लोको पायलट के परिवार वालों को भी सलाह दी गई है कि घर में सुखद वातावरण बनाए रखें।

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रेलवे का कोई कर्मचारी अपने परिवार का ध्‍यान नहीं रखता या फिर परिजनों का खर्च उठाने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एक आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी किया है। इसके लिए कर्मचारियों के परिजनों को संबधित अधिकारी से शिकायत करनी होगी। रेलवे कर्मचारियों के परिजनों से शिकायत मिलने के बाद जांच और कार्रवाई की जाएगी। रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार किसी भी कर्मचारी के परिवार को समस्या है तो वह आकर संबंधित विभाग प्रमुख को अपनी शिकायत दे सकता है। यह शिकायत मुख्य रूप से परिवार का खर्च न उठाने से संबंधित होगी। शिकायत मिलने पर विभाग प्रमुख अपने स्तर पर उसकी जांच कराएगा।

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जांच में कर्मचारी आरोपित पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। इसमें कर्मचारी की पदोन्नति रुक सकती है। पदोन्‍नति नहीं मिलना आदि शामिल है। इसके अलावा रेलवे की एक टीम के जरिए उस कर्मचारी की काउंसिलिंग भी की जाएगी, ताकि वह अपने आप में सुधार ला सके और परिवार का ख्याल रख सके। विदित हो कि रेलवे में अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें कर्मचारी अपने परिवार के सदस्‍यों का ध्‍यान नहीं रखते। अभी तक प्रभावी कार्रवाई न होने से कर्मचारियों के परिजन को उचित न्‍याय नहीं मिल पाता था। इस आदेश के बाद ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जो अपने परिवार केे उन सदस्‍यों से परेशान हैं और शिकायत के बाद भी न्‍याय नहीं मिल पा रहा है।
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ल कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए मंडल स्तर पर कमेटी गठित है। रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए मंडल स्तर पर गठित कर्मचारी कल्याण समिति के माध्यम से समय समय पर कार्यशाला भी आयोजित की जाती हैं। इसमें लोको पायलट सहित अन्य रनिंग स्टाफ के संवेदनशील कार्य को देखते हुए उनकी पत्नियों और परिवार के सदस्यों की भी काउंसिलिंग रेलवे करता है ताकि किसी तरह के घरेलू कलह से कर्मचारियों को बचाया जा सके और उसका असर रेल संचालन व यात्री सुरक्षा पर न पड़े।

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रेलवे कर्मचारियों के परिजनों की शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाती है। पश्चिम मध्‍य रेलवे की सीपीआरओ के मुताबिक बोर्ड समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी करता है जो परिवार कल्याण से जुड़े हों। इस निर्देश के तहत अगर परिवार का देख रेख नहीं करने की कोई शिकायत रेल कर्मचारी के परिजन की तरफ से सबूतों के साथ आती है तो उसकी जांच कर रेल कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। जिसमे उसकी वेतन वृद्धि रोकने के साथ अन्य कार्रवाई भी शामिल है।

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रेलवे कर्मचारियों के लिए वेलफेयर ऑफ कंडक्ट रूल्स के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। वरिष्‍ठ कल्‍याण निरीक्षण डीएस पटेल ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों में कदाचरण नियम के तहत कार्रवाई के प्रावधान हैं, जिसमे शराब का सेवन करना, जुआ, सट्टा आदि असामाजिक क्रिया कलापों में शामिल होना पाए जाने पर वेलफेयर ऑफ कंडक्ट रूल्स के तहत भी कार्रवाई होती है। हम समय-समय पर इसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की काउंसिलिंग करते रहते हैं।

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